रमजान में धीमी आवाज में अजान, इजाजत जरूरी

देहरादून कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तराखंड में इस बार रमजान में सामूहिक नमाज और सामूहिक रोजा, इफ्तार पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही मस्जिदों में होने वाली अजान को धीमी आवाज में करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि इसपर जिला प्रशासन फैसला ले सकता है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अशोक कुमार ने बताया कि रमजान के दौरान भी लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'रमजान के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। सामूहिक नमाज नहीं होगी, न मस्जिदों में होगी और न घरों में होगी। सामूहिक रोजा इफ्तारी भी नहीं होगी।' हालांकि, उन्होंने कहा कि धर्मगुरुओं के साथ जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में तय हुआ है कि सुबह और शाम को धीमी आवाज में साइरन बजेगा। यह साइरन केवल 10 प्रतिशत वाल्यूम पर चलेगा।' धार्मिक एकत्रीकरण पर पहले ही लगा है प्रतिबंध अशोक कुमार ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में अपने स्तर पर धीमी आवाज में अजान पढ़े जाने की अनुमति दे सकते हैं। इससे पहले राज्य ने कोविड-19 के खतरे के चलते लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही राज्य में किसी भी तरह के धार्मिक एकत्रीकरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। (भाषा से इनपुट के साथ)


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