सबरीमाला: SC का ऑर्डर, 10 दिन में पूरी हो जिरह
नई दिल्ली सबरीमाला मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की समयसीमा तय कर दी है। कोर्ट ने 10 दिन में जिरह पूरी करने को कहा है। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से जिरह की समय सीमा तय करने का आग्रह किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की समय सीमा तय की। सबरीमाला मामले में 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सभी पक्षो के वकीलो की बैठक हुई जो बेनतीजा रही। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने साफ कहा था कि वह सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और उससे जुड़े अन्य मसलों पर पहले सुनवाई करेगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका और सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर बाद में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़ा मसला काफी पुराना और इस पर सुनवाई पहले होगी। CAA और आर्टिकल 370 पर बाद में सुनवाई की जाएगी।'
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