मौत के 22 साल, परिवार को 19 लाख मुआवजा

लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत के 22 साल बाद पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल को 19.2 लाख रुपये का मुआवजा मृतक के परिजनों को देना होगा। एक केस की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला सुनाया। अस्पताल पर आरोप है कि 22 साल पहले एक बच्चे को ऐंटी रैबीज वैक्सीन दिया गया था जिसे अनुचित तरीके से स्टोर किया गया था।

from India News in Hindi | Bharat News in Hindi | Bharat Samachar | भारत समाचार | इंडिया न्यूज़ https://ift.tt/2JWBaB1

Comments

Popular posts from this blog

20 साल बाद 'नाबालिग' हत्यारे की फांसी पर रोक?

इन्सेफलाइटिस : यूपी ने 2 ही साल में किया कमाल

CBI विवाद में डोभाल, केंद्रीय मंत्री का उछला नाम